नीमच। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व दिनांक 10.05.2016 को दिन के समय थाना नीमच सिटी क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले मालखेड़ा फण्टा, हाईवे रोड़, नीमच की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एस.आई. नागेश यादव को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि एक बीना नम्बर की अपाचे मोटरसाईकल पर तीन व्यक्ति मालखेड़ा फण्टा होते हुए जावद फण्टे पर अवैध मादक पदार्थ अफीम किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस.आई. नागेश यादव फौर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान मालखेडा फण्टे पर पहुॅचकर घेराबंदी की, जहाॅ मुखबिर द्वारा बतायी मोटरसाईकल पर तीन व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिसको फौर्स की सहायता से पकड़ा तथा बीच वाले व्यक्ति के पास एक खाद के कट्टे के अंदर रखी हुई पोलीथीन में की थैली में 1.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 230/16, धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक अभियुक्त सुंदरलाल नायक के फरार हो जाने से शेष दो अभियुक्त लखन व दौलतराम के विरूद्ध विचारण चला। अभीयोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर दोनो आरोपीगण को अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100,00-1,00,00रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।
