नीमच। शहर में धर्म परिवर्तन को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें पहले युवती को झांसे में लेकर शादी रचाई। फिर उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। जिस पर युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक और उसके परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक युवक को आज रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाने मारपीट करने और यौन शोषण करने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मदद करते हुए पीड़ित युवती को जिला पुलिस प्रशासन से मिलाया और आरोपी पक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने में सहयोग किया । पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन की विभिन्न धाराओं सहित मारपीट करने, षड्यंत्र रचने व धमकी देने की धाराओं में मुख्य तौर पर चार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है वहीं उनके सहयोगियों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी । पीड़ित युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में उसकी शादी झांसी में हुई थी, लेकिन पति से अनबन होने के कारण वह अपनी मां के पास नीमच आ गई थी। मां की मृत्यु के बाद वह रोजगार की तलाश कर रही थी इसी दौरान उसकी मुलाकात शहर के ढपाली मोहल्ला निवासी युवक फरदीन पिता नासिर अली से हुई, इसके बाद दोनों के बीच मेलजोल बढ़ा और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के होने के बाद अलग-अलग धर्म को मानने वाले थे पर दोनों ने साथ रहने का वादा किया और निम्बाहेड़ा जाकर पति-पत्नी की तरह रहने लगे।यह खबर फरदीन के परिवार को लगी तो फरदीन की मां नाजनीन ने दोनों को नीमच बुलाया, इस दौरान पीड़ित युवती ने स्पष्ट किया था कि वह शादी जरूर कर रही है, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेगी। मगर शादी करने के नाम पर फरदीन और उसके परिवार के सदस्य धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने लगे, युवती ने जब इंकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई उसके विचार परिवर्तन का प्रयास किया गया।युवती के इंकार पर प्रताड़ना दी जाने लगी। जिसपर युवती ने महिला पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज की है। युवती की शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले फरदीन पिता गुड्डू अली, नासिर अली, नाज़नीन पिता गुड्डू व अफ़रोज़ पति यूसुफ निवासी ढपाली मोहल्ला नीमच के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 5/ 3, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120b, 323, 506, 508 व 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
